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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

दिनांक : 01/08/2014 - | सेक्टर: उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

योजना का उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें –

  • परियोजना लागत- अधिकतम रूपये 50,000/-
  • आयु – 18 से 55 वर्ष ।
  • आय श्रेणी – बीपीएल श्रेणी का हो।
  • वित्तीय सहायता – मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15,000/-

योजना का क्रियान्वयन :

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा। योजना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में किया जावेगा, तथा तद्नुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

पात्रता:

  • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
  • आवेदक
    • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो |
    • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
  • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
वित्तीय सहायता:
  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत रुपये 50 हजार होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
  • 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15,000/-)

लाभार्थी:

मध्यप्रदेश के मूल निवासी

लाभ:

मार्जिन मनी - परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15,000/-

आवेदन कैसे करें

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी /कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-समस्त में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे।

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