बंद करे

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में

  • नागरिकों को जानकारी प्रदान करना :

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरपीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण वेब पर प्रकाशित किया जाय ।

  • सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:

    सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों को वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। यह हमेशा समझा जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य नगर पालिका परिषद पन्ना (म.प्र.) की आरटीआई सूचना

पुलिस विभाग(म.प्र) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा -04 के अन्तर्गत

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शाहनगर जिला पन्ना

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना जिला पन्ना

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला पन्ना (म०प्र०)

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला पन्ना (म०प्र०)

कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पन्ना (म०प्र०)

कार्यालय नगर परिषद ककरहटी  जिला पन्‍ना (म0प्र0)

 

 

कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं :-

सूचना का अधिकार की वेबसाइट