सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग की है। नि:शक्तज कल्याण योजनान्तर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं ।
विभागीय योजनाये
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- कन्या अभिभावक एवं बहुविकलांग पेंशन
- मुख्यमंत्री कल्याणी एवं अविवाहिता पेंशन
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह योजना
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजन
- दिव्यांगजनों हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
विभागीय वेबसाइट
- सामाजिक न्याय (यहाँ क्लिक करें)
- समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (यहाँ क्लिक करें)
- समग्र पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)
- सामाजिक सुरक्षा (यहाँ क्लिक करें)
विभागीय योजनाओं की वेबसाइट
- राज्य जनसंख्या रजिस्टर (यहाँ क्लिक करें)
- पेंशन पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)
- गरीबी रेखा पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)
- विवाह पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)
- राज्य परिवार सहायता योजना (यहाँ क्लिक करें)
- प्रमाण पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)
- स्पर्श पोर्टल (यहाँ क्लिक करें)